उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Viklang Pension Yojana Application Form | विकलांग सूची उत्तर प्रदेश | sspy-up.gov.in status | Vidhwa pension list up
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवनयापन में सुधार करना है।
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
- वित्तीय सहायता: दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- आर्थिक सुरक्षा: विकलांग जनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी जीवन स्थिति में सुधार करना।
- सामाजिक कल्याण: समाज में विकलांग व्यक्तियों को उचित स्थान और मान्यता दिलाने के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाएं।
- स्वावलंबन को बढ़ावा: विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करना।
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विकलांगता प्रमाण पत्र: आवेदक के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में यह 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- दस्तावेज़ों की आवश्यकता: आवेदन के समय आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता होती है।
- आवेदन की जांच: सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद, योग्य व्यक्तियों को योजना के तहत मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- पेंशन की प्राप्ति: पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
Viklang Pension Yojana के लाभ
बैंक खातों में सीधे भुगतान: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे कोई बिचौलिया नहीं होता।
मासिक पेंशन: विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकारी सहायता: योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सरकार की ओर से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होती है।
योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज
यूपी विकलाँग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना आवशयक है, जिनका विवरण निम्न है –
आवेदक का आधार कार्ड – आवेदन करने के लिए प्रार्थी के पास खुद का आधार कार्ड होना जरुरी है। यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड फॉर्म के साथ सलग्न नहीं करता है, तो उनका आवेदन फार्म निरस्त किया जा सकता है।
आवेदक का पहचान पत्र – आवेदन करने के लिए आवेदक के पास खुद का पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दे सकते है।
निवास प्रमाण पत्र – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए यदि आप आवेदन करने जा रहे है, तो आपका यूपी का निवासी होना आवश्यक है, यूपी का निवासी होने के प्रमाण के रूप में आपको उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र भी साथ में सलग्न करना आवश्यक है।
आय प्रमाण पत्र – पेंशन योजना हेतु एक शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की आय 1000/- मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रमाण के रूप में आपको आय प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न करना आवश्यक है।
आयु प्रमाण पत्र – आवेदक को कोई एक आयु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा उनकी आयु की पुष्टि की जा सके सलग्न किया जाना आवश्यक है।
विकलांगता प्रमाण पत्र – आपकी विकलांगता को साबित करने के लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र सलग्न करना आवश्यक है।
बैंक खाता संख्या – आवेदक के पास किसी ऐसे बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है, जहां पर कोर बैंकिंग सलूशन (ऑनलाइन neft / rtgs) की सुविधा उपलब्ध हो क्यूंकि सरकार द्वारा पेंशन राशि को बैंक खाते के माध्यम से ही आप तक पहुंचाई जाती है।
मोबाइल नंबर और ईमेल – ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपना एक मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देना होता है।
UP Viklang Pension Yojana के लिए रजिस्टर / आवेदन कैसे करें ?

UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्टर करना होता है। आप नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Step 1 – एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ UP Viklang Pension Yojana
विकलाँग पेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।
Step 2 – दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प को चुनना।
UP Viklang Pension yojana के होम पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप अब एक नए पेज पर आ जायेंगे।
स्टेप 3 – ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प को चुनना।
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करने के बाद अब आप नए पेज पर आ गए है। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना है।
स्टेप 4 – ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना।
अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जायेगा। आपसे यहां पर पर कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता से संबधित सभी जानकारिया मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं एक रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।
इस प्रकार आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको यहां पर सन्दर्भ संख्या, यूजर आईडी व पासवर्ड मिलेगा। जिसे आपको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित नोट करके रख लेना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लॉगिन कैसे करे ?
इसके बाद इस योजना मे आवेदन करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इन स्टेप के साथ ही आप इस योजना मे आवेदन कर सकते है।
Step 1 – लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
Step 2 – इसके बाद आपको होम पेज पर कहीं विकल्प पर मिल जायेंगे। आपको यहां पर दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन विकल्प को चुनना है।
Step 3 – इसके बाद इस पेज पर आने के बाद इसमे आवेदक लॉग इन के नाम से एक आप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना होता है।
Step 4 – अब आपसे आपका यूजर आईडी व पासवर्ड माँगा जायेगा। आप अपना यूजर आईडी व पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन दबा दें।
इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना के लिए लॉगिन कर सकते है।
एप्लीकेशन आईडी वापस कैसे निकाले ?
आप जब ऑनलाइन रजिस्टर करते है, तो उस समय आपको एक यूजर एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन आप यदि इस यूजर आईडी व पासवर्ड को भूल गए है, तो आप नीचे दी गयी निम्न प्रक्रिया को फॉलो करके इस निकाल (find) सकते है।
एप्लीकेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर आने के बाद आप दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन योजना विकल्प को चुने।
इसके बाद अगले पेज पर आवेदक लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें।
अगले पेज पर आपको कहीं विकल्प मिल जायेगें, जिसमे से आपको ‘यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गये हो तो यहा क्लिक् करे’ विकल्प पर क्लिक करना है।
अब आप एक बार फिर एक नए पेज पर आ जायेंगे। जहां आपसे बैंक अकाउंट नंबर व मोबाइल नंबर माँगा जायेगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।
इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन नंबर यदि खो गया है, तो आसानी से निकाल सकते है।
विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें ?
UP Viklang Pention List: यूपी दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का अनुसरण करना होगा।
विकलांग पेंशन लिस्ट चेक के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां पर आपको सभी पेंशन योजना जैसे- वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन मिल जायेंगे। आप यहां विकलांग /दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक करें।
दिव्यांग पेंशन विकल्प का चयन करने के बाद आप दिव्यांग पेंशन के डेशबोर्ड में आ जायेंगे। यहां पर आपको पेंशनर सूची दिख जाएगी। जिसमे आपको विभिन्न वित्तीय वर्ष अनुसार लिस्ट दिखाई देगी। आप यहां पर जिस वित्तीय वर्ष की सूची देखना चाहते है, उसका चयन करें।
वित्तीय वर्ष वाइज विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जनपदवार सूची खुल जाएगी, यहां पर आपको अपने जनपद का चयन करना है।
अपने जनपद विकल्प पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने विकासखंड लिस्ट खुल जाएगी। आपको अब अपने विकासखंड का चयन करना होगा।
अपने जनपद का चयन करने के बाद आपके सामने अब ग्रामवार सूची ओपन हो जाएगी। यहां पर अपने गांव का चयन करें व अपने गांव के नाम पर क्लिक करें।
अपने गांव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके गांव की पेंशन की समरी (सारांश) खुल जायेगा।
अब आपको कुल पेंशनर के नीचे दी गयी पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करना होगा।
आपके सामने अब आपके गांव के सभी दिव्यांग पेंशनरों की सूची ओपन हो जाएगी।
सूची में आप अपना नाम ढूंढ लें। इस प्रकार आप किसी भी वित्तीय वर्ष की दिव्यांग पेंशन सूची चेक कर सकते है।
दिव्यांग पेंशन योजना यूपी से संबधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. विकलांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
2. इस योजना के तहत कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश के वे निवासी जो 40% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं और जिनकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
3. विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण अपलोड करने होंगे।
4. विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
5. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण आवेदन के लिए आवश्यक होते हैं।
6. क्या पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में आती है?
हाँ, योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
7. विकलांगता प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें?
विकलांगता प्रमाण पत्र जिला अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।