मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना | Mukhyamantri Kisan Bima Yojana Application @balrampur.nic.in

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Mukhyamantri Kisan Bima Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Kisan Bima Yojana का उद्देश्य राज्य के किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना का उद्देश्य

  1. आर्थिक सहायता: दुर्घटना के मामले में किसानों और गरीब परिवारों को बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  2. स्वास्थ्य सेवाएं: इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती हैं।
  3. आर्थिक सुरक्षा: योजना का उद्देश्य किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  4. बीमा कवर: दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो।

किसान बीमा योजना के लाभ

  1. बीमित व्यक्ति की रेल, रोड या वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, जंगली जानवर के काटने, जलने, डूबने, बाढ़ में बह जाने, किसी भी प्रकार के हाथ-पैर कट जाने, भूकंप, आकाशीय बिजली आदि से दुर्घटना होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। 
  2. इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर तत्काल प्रभाव में नजदीक के किसी भी हॉस्पिटल में 25 हजार रुपए तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा दी जाती है। 
  3. हेल्पलाइन 1520 पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित हॉस्पिटल और एंबुलेंस से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 
  4. Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme के तहत किसान या बीपीएल वर्ग के किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु पर राज्य सरकार 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी।
  5. यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है इस मामले में राज्य सरकार 2.5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी।
  6. इस योजना के तहत यूपी के 56 प्राइवेट, सरकारी हॉस्पिटलों और एसएन मेडिकल कॉलेजों समेत सुविधा प्रदान की जाएगी।
  7. आपको यह सुविधा बीमा केयर कार्ड के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
Mukhyamantri Kisan Yojana

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के लिए पात्रता

  1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  2. गरीब और कमजोर वर्ग के लोग: योजना का लाभ उन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाता है जिनकी आय कम है।
  3. किसान: इस योजना का लाभ विशेष रूप से किसानों के लिए तैयार किया गया है।
  4. पात्रता के अन्य मापदंड: योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तय किए गए पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं।
  5. इस योजना का लाभ 18 से लेकर 70 साल तक के लोग उठा सकते हैं।
  6. आवेदक के परिवार की सालाना आय 75 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  7. योजना केवल उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए है।

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफिसियल वेबसाइट – https://balrampur.nic.in
  2. दस्तावेज़ों की आवश्यकता: आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कृषि से संबंधित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
  3. आवेदन की पुष्टि: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकार किया जाता है, और लाभार्थी को योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
  4. बीमा राशि का भुगतान: दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि लाभार्थी के परिवार के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 के लिए दस्तावेज़

  1. आवेदन करते वक्त आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  2. इसके अलावा आयु के लिए वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  3. यदि किसान की मृत्यु के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना होगा।
  4. हैंडीकैप्ड लोगों को विकलांग सर्टिफिकेट (handicapped certificate) संलग्न करना होगा।
  5. परिवार वितरण प्रमाण पत्र (family register copy)
  6. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. mobile number 

संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

2. इस योजना के तहत कितना बीमा कवर मिलता है?
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

3. Mukhyamantri Kisan Bima Yojana के लिए पात्रता क्या है?
इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, और वह किसान या गरीब वर्ग का होना चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी को योजना के अन्य मापदंडों को भी पूरा करना आवश्यक है।

4. क्या इस योजना के लिए प्रीमियम देना होता है?
नहीं, इस योजना के लिए लाभार्थियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। बीमा कवरेज और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

5. योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलती हैं?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं।

6. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कृषि से संबंधित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।

7. बीमा राशि कब और कैसे प्राप्त होती है?
दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि लाभार्थी के परिवार के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।

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